उदयपुर में 19 सितंबर को पैराडाइज लेक में डूबने से हुई छात्रा की मौत के मामले में परिजनों ने एनसीसी शिक्षक पर अपहरण और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। परिजनों ने गोवर्धन विलास थाना पुलिस में शिकायत दी थी। इसमें बताया कि आरोपी शिक्षक गोविंद शर्मा मेरी बेटी सांवरियाजी निवासी वैभवी राजोरा (21) को बहला-फुसलाकर बिना आधिकारिक आदेश के पैराडाइज लेक में स्विमिंग कराने ले गया था। इस संबंध में गोविंद शर्मा ने परिजनों को जानकारी तक नहीं दी। परिजनों ने दर्ज एफआईआर में बताया कि स्विमिंग के लिए शिक्षक के पास कोई सुरक्षा उपकरण नहीं थे। बेटी को तैरने के लिए अकेले ही पानी में उतार दिया। उसकी लापरवाही के कारण पानी में डूबने से बेटी वैभवी की मौत हो गई। परिजनों ने जिलास्तरीय एनसीसी ऑफिस से इस तरह के किसी ट्रेनिंग के लिए जारी आदेश की भी जांच करने की मांग उठाई है। परिजनों ने किया था हंगामा, उठाए थे कई सवाल पुलिस के अनुसार- वैभवी राजोरा शहर के निजी कॉलेज में बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ रही थी। साथ ही वह एनसीसी कैडेट भी थी। इसके लिए वह नेवी कैंप की तैयारी कर रही थी। एनसीसी शिक्षक गोविंद शर्मा 19 सितंबर को सुबह करीब 10:30 बजे वैभवी को लई गांव स्थित पैराइडाइज लेक लेकर गया था। वहां पानी में तैरने के दौरान वैभवी की डूबने से मौत हो गई। शिक्षक ने छात्रा को बाहर निकाला और एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने एनसीसी शिक्षक पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने और मॉर्च्युरी के बाहर हंगामा किया था। परिजनों ने सवाल उठाया था कि छुट्टी के दिन गोविंद बच्ची को हॉस्टल से अपने निजी वाहन में लई गांव स्थित लेक पर क्यों ले गया था।