दौसा की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग की अश्लील और अभद्र तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर रेप करने के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। घटनाक्रम मार्च 2024 का है, जब नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी उसकी बेटी को करीब 1 साल से फोन और कई अलग-अलग तरीकों से परेशान करता है। साथ ही अश्लील और अभद्र तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर रेप किया था। इस पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अलग-अलग धाराओं ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया गया। सरकारी वकील जितेन्द्र कुमार सैनी के जरिए 18 गवाह और 49 दस्तावेज पेश किए गए।