बांसवाड़ा जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने छेड़छाड़ और लज्जाभंग के मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को 4 साल की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। ​अभियोजन पक्ष के वकील योगेश सोमपुरा ने बताया- 14 नवंबर 2021 को जिले के लोहरायि थाना इलाके की निवासी पीड़िता अपनी छोटी बहन के साथ घर पर अकेली थी। इसी दौरान आरोपी जबरन घर में घुस गया और पीड़िता के साथ छेड़छाड़ और लज्जाभंग की। पीड़िता के चिल्लाई तो पड़ोसी जुट गए। लोगों के आने पर आरोपी भाग निकला। घटना के संबंध में पीड़िता ने थाना लोहारिया में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच अधिकारी ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश की। कोर्ट में कुल 8 गवाह और 12 महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए गए। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 साल के कठोर कारावास और 40,000 रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई।