बाड़मेर पंचायत चुनाव 2026 को देखते हुए जिले में कार्यरत सभी राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने आदेश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंचायत चुनाव-2026 के मद्देनजर यह रोक तत्काल प्रभाव से लागू रहेगी। अति आवश्यक काम होने पर अवकाश पर रहने की अनुमति पहले लेनी होगी। मुख्यालय छोड़ने से पहले भी अनुमति जरूरी होगी। अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी या उप जिला निर्वाचन अधिकारी, बाड़मेर से लेनी होगी। अनुमति के बाद ही मुख्यालय छोड़ा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि अन्य अधिकारी और कार्मिक अपने क्षेत्र के संबंधित उपखंड अधिकारी से अवकाश पर रहने की अनुमति ले सकेंगे। मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी उपखंड अधिकारी से पहले लेनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदेश की अवहेलना पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।