करौली के सपोटरा क्षेत्र के जोड़ली जंगल में गंडासी से जानलेवा हमला करने के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने आरोपी दिलीप को दोषी ठहराते हुए 10 साल के साधारण कारावास और कुल 80 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 30 हजार रुपए घायल कैलाश और 20 हजार रुपए घायल रामेश्वर को मुआवजे के तौर पर देने के निर्देश दिए हैं। वहीं, मामले में सह-आरोपी कल्ली देवी और सीता देवी को आरोपों से बरी कर दिया गया। खेत की दीवार को लेकर चल रहा था विवाद अपर लोक अभियोजक मिथलेश पाल ने बताया कि मामला सपोटरा थाना क्षेत्र के जोड़ली गांव के जंगल का है। अभियोजन के अनुसार, रामेश्वर अपने भाई कैलाश के साथ जंगल की ओर जा रहा था। इसी दौरान खेत की दीवार को लेकर पहले से चल रहे विवाद के चलते दिलीप और अन्य आरोपियों ने दोनों को रास्ते में रोक लिया और उनके साथ मारपीट की। गंडासी से सिर पर किए वार अभियोजन के मुताबिक, आरोपी दिलीप ने गंडासी से रामेश्वर और कैलाश के सिर पर वार किए। हमले में दोनों घायल हो गए। कैलाश को गंभीर चोटें आई थीं। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कोर्ट के सामने गवाह और सबूत पेश किए गए। तीन धाराओं में दोषी, 80 हजार का जुर्माना कोर्ट ने दिलीप को भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 326 और 307 के तहत दोषी माना। धारा 324 में 2 साल का साधारण कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 326 में 5 साल का साधारण कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना, जबकि धारा 307 में 10 साल का साधारण कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना नहीं भरा तो अतिरिक्त जेल कोर्ट के आदेश के अनुसार, यदि दिलीप जुर्माने की राशि जमा नहीं कराता है तो उसे अलग-अलग धाराओं में क्रमशः 2 महीने, 4 महीने और 6 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।