नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में 9 सितंबर को होने वाले मतदान को लेकर दौसा जिले के छह नगर निकायों में 7 सितंबर शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया। इनमें बांदीकुई, बसवा, महवा, मंडावर, सिकराय और भांडारेज नगरपालिका क्षेत्र शामिल हैं। मतदान को देखते हुए जिला पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार अब मतदान खत्म होने तक चुनाव प्रचार से जुड़े कई कामों पर रोक रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने बताया कि मतदान से पहले के आखिरी 48 घंटे चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करना जरूरी है। साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव की गोपनीयता को लेकर अधिकारियों, राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को सभी नियमों का पालन करना होगा। अंतिम 48 घंटे में चुनाव प्रचार पर रोक मतदान खत्म होने के समय से पहले के 48 घंटे में चुनाव प्रचार पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान किसी तरह की सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। पांच से ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठा होने और उनके आने-जाने से जुड़े प्रतिबंधों का भी पालन करना होगा। इस दौरान लाउडस्पीकर और दूसरे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा। अस्पताल, स्कूल और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में भी लाउडस्पीकर चलाने पर पूरी रोक रहेगी। बाहर से आए प्रचारकों को क्षेत्र छोड़ना होगा राजनीतिक प्रचार में लगे ऐसे लोग जो संबंधित नगर निकाय क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं और सांसद या विधायक भी नहीं हैं, उन्हें प्रचार खत्म होते ही चुनाव क्षेत्र छोड़ना होगा। 9 सितंबर को इन छह निकायों में मतदान बांदीकुई, बसवा, महवा, मंडावर, सिकराय और भांडारेज में प्रथम चरण का मतदान 9 सितंबर को होगा। इन सभी क्षेत्रों में 7 सितंबर शाम 6 बजे से अंतिम 48 घंटे के नियम लागू हो गए हैं। दूसरे चरण में 9 सितंबर शाम 6 बजे से रोक नगर परिषद दौसा, लालसोट और नगर पालिका लवाण, मंडावरी तथा रामगढ़ पचवारा में दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को होगा। इन क्षेत्रों में 9 सितंबर शाम 6 बजे से अंतिम 48 घंटे के नियम लागू होंगे। इसके बाद यहां भी सार्वजनिक सभा, जुलूस, लाउडस्पीकर और अन्य चुनाव प्रचार गतिविधियों पर रोक रहेगी।