झालावाड़ में पॉक्सो कोर्ट-1 के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार भटनागर ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे तीन साल की जेल और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी वकील गिरिराज नागर ने बताया कि पीड़िता ने 10 अप्रैल 2026 को मिश्रोली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता ने बताया कि वह गांव आई हुई थी और सहेली के घर जा रही थी। रास्ते में आरोपी ने उसे रोका, हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया और छेड़छाड़ की। इसी दौरान पीड़िता के पिता उसे ढूंढते हुए आरोपी के घर पहुंचे। पिता के दरवाजा खोलने पर पीड़िता अंदर सीढ़ियों में मिली, जबकि आरोपी भाग गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच पूरी की और कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने 7 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना और यह सजा सुनाई।