खैरथल-तिजारा जिले में औषधि नियमों का उल्लंघन करने पर सात दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने की है। इन दुकानदारों का लाइसेंस किया निलंबित जिला अनुज्ञापन प्राधिकारी और सहायक औषधि नियंत्रक नरोत्तम देव बारोठिया ने बताया- विभाग ने मैसर्स हिंदुस्तान मेडिकल स्टोर, कहरानी, चौपानकी, भिवाड़ी का लाइसेंस 7 से 16 सितंबर तक 10 दिन के लिए निलंबित किया है। मैसर्स शिव मेडिकल स्टोर, ग्राम-जगता बसई, तहसील किशनगढ़बास का लाइसेंस 7 से 14 सितंबर तक 8 दिन के लिए निलंबित हुआ है। मैसर्स मिशिका मेडिकल स्टोर, खुशखेड़ा, भिवाड़ी का लाइसेंस 7 से 11 सितंबर तक 5 दिन के लिए निलंबित किया गया है। इसी तरह, मैसर्स मेडिकेयर फार्मेसी, लाल कोठी के पास, कहरानी, भिवाड़ी का लाइसेंस 7 से 16 सितंबर तक 10 दिन के लिए निलंबित किया गया है। मैसर्स श्री राम मेडिकल स्टोर, कारोली, खुशखेड़ा, भिवाड़ी का लाइसेंस 1 दिन के लिए निलंबित हुआ है। मैसर्स मिघानी मेडिकल, पुराना बस स्टैंड, चिकानी, किशनगढ़बास का लाइसेंस 8 से 12 सितंबर तक 5 दिन के लिए निलंबित किया गया है। मैसर्स फैजान मेडिकल एंड जनरल स्टोर, 7 ग्रीन पार्क सोसायटी के पास, वीपीओ-चिकानी का लाइसेंस 9 से 16 सितंबर तक 8 दिन के लिए निलंबित हुआ है। दवा विक्रेताओं से नियमों के पालन की अपील विभाग ने साफ किया है कि यह कार्रवाई दवा प्रतिष्ठानों द्वारा तय नियमों और लाइसेंस की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई है। विभाग ने सभी दवा विक्रेताओं से नियमों का पूरी तरह पालन करने की अपील की है।